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Sc:शिंदे गुट को शीर्ष अदालत से राहत, चुनाव आयोग के फैसले पर स्टे लगाने से इनकार, जारी किया नोटिस – Sc Begins Hearing Plea Filed By Uddhav Thackeray Against Ec Order On Shiv Sena Party Name And Symbol To Eknath

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सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट
– फोटो : Social Media

एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। इस दौरान चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका पर एकनाथ शिंदे खेमे को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। शीर्ष कोर्ट ने शिंदे खेमे से याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके लिए अदालत ने उन्हें दो सप्ताह का समय दिया है। 

सुनवाई के दौरान नोटिस जारी करते हुए सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि हम आयोग के फैसले पर रोक नहीं लगा सकते।  उन्होंने कहा कि इसके लिए हमे दोनों पक्षों की दलीलों को सुनना होगा। बिना दलील सुने रोक नहीं लगाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उद्धव ठाकरे गुट कानून के अन्य उपायों का पालन कर सकता है यदि कोई कार्रवाई की जाती है जो चुनाव आयोग के आदेश पर आधारित नहीं है।

इससे पहले सुनवाई के दौरान उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत के लिए आग्रह किया और यथास्थिति आदेश पारित करने का आग्रह किया।




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