Anil Ambani News: राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) ने रिलायंस कैपिटल के लिए बोली लगाने वाले टॉरेंट समूह की वह अर्जी सोमवार को खारिज कर दी जिसमें दूसरे दौर की नीलामी पर रोक की मांग की गई है। कर्ज में फंसी रिलायंस कैपिटल (Reliance capital) के कर्जदाताओं की समिति (COC) पहले दौर की नीलामी में लगाई गई बोली से संतुष्ट नहीं है और वह नीलामी का दूसरा दौर आयोजित करने का मन बना रही है। इस प्रस्ताव पर कर्जदाताओं के मतदान का दौर मंगलवार को पूरा होने की उम्मीद है। बता दें कि आज रिलायंस कैपिटल के शेयर लगभग 5% की तेजी के साथ 11.15 रुपये पर बंद हुए। इस साल अब तक सभी 6 कारोबारी दिन में यह शेयर 26% तक चढ़ चुका है।
गत 21 दिसंबर को संपन्न पहले दौर की नीलामी में टॉरेंट समूह और हिंदुजा समूह ने बोलियां लगाई थीं। इसमें टॉरेंट समूह ने सर्वाधिक 8,640 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी जबकि हिंदुजा समूह की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स ने 8,110 करोड़ रुपये की शुरुआती बोली लगाई थी। हालांकि ये दोनों बोलियां भी रिलायंस कैपिटल के परिसमापन मूल्य 13,000 करोड़ रुपये से कम ही थीं। इसी वजह से कंपनी के कर्जदाता नए सिरे से नीलामी करने के बारे में सोच रहे हैं। इसमें 9,500 करोड़ रुपये की न्यूनतम आरंभिक कीमत रखे जाने की संभावना है।
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टॉरेंट समूह ने दूसरे दौर की नीलामी करने का अनुमोदन करने से सीओसी को रोकने की मांग एनसीएलटी से की है। इसकी सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पी एन देशमुख और श्याम बाबू गौतम की पीठ ने रोक लगाने की मांग खारिज कर दी। हालांकि, एनसीएलटी ने कहा कि कर्जदाताओं की समिति और हिंदुजा समूह को भी मामले में पक्ष बनाया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी।
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