
मेहुल चौकसी
विस्तार
मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) रद्द होने से उसके खिलाफ चल रहे ऐसे मामलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा जो ही एडवांस स्टेज में है। एक संबंध में एक संधि पहले से ही प्रभावी है। ऐसे में जैसे ही चोकसी को गिरफ्तार किया जाएगा, उचित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। सरकार से जुड़े सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई है।
वहीं दूसरी ओर, इस मामले में मेहुल चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा है कि इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस हटा दिया है। कानूनी टीम इस मामले को इंटरपोल के समक्ष उठा रही है। इंटेरपोल ने मेरे मुवक्किल (मेहुल चोकसी) पर से आरसीएन हटा दिया है और अब वह भारत को छोड़कर कहीं भी यात्रा करने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि इससे भारत में लंबित उनके आपराधिक मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। यह आरसीएन एक प्रयास था कि उसे पकड़ा जा सके और यहां (भारत) लाया जा सके यदि वह कहीं भी यात्रा कर रहा है। ऐसे में अब उन्हें इस जोखिम से राहत मिल गई है।
चोकसी के वकील के अनुसार मेरे क्लाइंट की कई शर्तों को देखने के बाद इंटरपोल ने इसे हटा दिया है। उनका केस अन्य मामलों से अलग है। नीरव मोदी और विजय माल्या को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है और उनकी कार्यवाही चल रही है, लेकिन मेहुल चोकसी के मामले में मैंने मुंबई उच्च न्यायालय से भगोड़ा घोषित करने की कार्यवाही पर स्टे ले रखा है।
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