
लुधियाना गैस कांड।
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पंजाब के लुधियाना में जहरीली गैस से 11 लोगों की मौत के मामले पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सख्त है। एनजीटी ने मंगलवार को कहा कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए पर्यावरण नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व है। एनजीटी ने लुधियाना के जिला मजिस्ट्रेट को जहरीली गैस से मरने वाले 11 लोगों के परिवारों को 20-20 लाख रुपये देने का निर्देश दिया।
रविवार की सुबह लुधियाना के घनी अबादी बाले इलाके ग्यासपुरा में गैस का रिसाव हुआ था। इस हादसे में तीन बच्चों समेत 11 लोगों की जान गई थी। मरने वाले पांच लोग एक ही परिवार के थे। 11 मृतक उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले थे। ग्यासपुरा में बहुत अधिक प्रवासी आबादी है। जांच में हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड के उच्च स्तर का पता चला और अधिकारियों को संदेह है कि यह एक सीवर से निकला है।
घटना के बाद पंजाब सरकार ने मृतक के परिवार को दो-दो लाख रुपये और प्रभावित लोगों को 50-50 हजार रुपये मुआवजा देने की घोषणा की थी। वहीं केंद्र सरकार ने भी इतनी ही आर्थिक सहायता देने का एलान किया था।
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