0

किरायेदार द्वारा मकान मालिक की उदारता का गलत फायदा उठाना ठीक नहीं, कोर्ट ने दिया घर छोड़ने का निर्देश

Share

रोहिणी कोर्ट स्थित अतिरिक्त जिला न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार की अदालत ने किरायेदार को कहा कि वह बकाया किराया चार लाख 63 हजार सहित छह फीसदी के सलाना ब्याज का भुगतान मकान मालकिन को करे।
#करयदर #दवर #मकन #मलक #क #उदरत #क #गलत #फयद #उठन #ठक #नह #करट #न #दय #घर #छडन #क #नरदश